जनकल्याण, रोजगार, शिक्षा और विकास को नई रफ्तार, धामी कैबिनेट ने लिए कई बड़े फैसले

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देहरादून, 7 अगस्त। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में जनकल्याण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, श्रमिक हित, शिक्षा, न्यायिक आधारभूत संरचना, पर्यटन, खेल, पेयजल और औद्योगिक विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी महानिदेशक सूचना एवं अपर सचिव मुख्यमंत्री बंशीधर तिवारी ने प्रेस वार्ता में दी।

कैबिनेट ने हल्द्वानी के लामाचौड़ क्षेत्र में प्रस्तावित हाईकोर्ट परिसर के निर्माण के लिए उपलब्ध 73 हेक्टेयर वन भूमि में से लगभग 30 हेक्टेयर भूमि हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। इससे कुमाऊं क्षेत्र में न्यायिक आधारभूत संरचना को नई मजबूती मिलेगी।

सामान्य वर्ग के पशुपालकों को भी मिलेगा अनुदान

राज्य सरकार ने गौ पालन योजना का दायरा बढ़ाते हुए सामान्य वर्ग के पशुपालकों को भी इसमें शामिल करने का निर्णय लिया है। अब लाभार्थी गाय के साथ भैंस खरीदने का विकल्प भी चुन सकेंगे। पशु की यूनिट लागत 40 हजार रुपये से बढ़ाकर 60 हजार रुपये कर दी गई है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लाभार्थियों को 90 प्रतिशत तथा सामान्य वर्ग को 60 प्रतिशत तक अनुदान मिलेगा। इससे पहले वर्ष में लगभग 2,128 पशुपालकों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

श्रमिकों के हित में नई मजदूरी नियमावली

कैबिनेट ने उत्तराखण्ड मजदूरी संहिता नियमावली-2026 को मंजूरी दी है। इसके तहत न्यूनतम मजदूरी, ओवरटाइम का दोगुना भुगतान, प्रत्येक माह की सात तारीख तक वेतन, डिजिटल भुगतान तथा समान कार्य के लिए महिला और पुरुष को समान वेतन सुनिश्चित करने जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं।

छात्रावासों की नई संचालन नियमावली लागू

समाज कल्याण विभाग के अधीन संचालित अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रावासों के लिए नई संचालन नियमावली लागू की जाएगी। इससे विद्यार्थियों को बेहतर आवास, भोजन, अध्ययन और सर्वांगीण विकास की सुविधाएं मिलेंगी।

ईको टूरिज्म और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा

ईको टूरिज्म को अधिक प्रभावी बनाने के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति की संरचना में संशोधन किया गया है। समिति में वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल कर पर्यावरण संरक्षण, जड़ी-बूटी प्रबंधन, कूड़ा नियंत्रण और स्थानीय समुदायों की भागीदारी को मजबूत किया जाएगा।

जीएसटी कानून में संशोधन

केंद्र सरकार के संशोधनों के अनुरूप उत्तराखण्ड माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने को मंजूरी दी गई है, जिससे राज्य की कर व्यवस्था राष्ट्रीय प्रावधानों के अनुरूप बनी रहेगी।

राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय के लिए 122 पदों को मंजूरी

गौलापार (हल्द्वानी) स्थित उत्तराखण्ड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय के संचालन के लिए 122 नियमित पदों के साथ आवश्यक तकनीकी एवं सहायक पदों की स्वीकृति दी गई है। इससे खिलाड़ियों को आधुनिक सुविधाएं और बेहतर प्रशिक्षण उपलब्ध होगा।

अन्य महत्वपूर्ण फैसले

  • दिनेशपुर एवं शक्तिफार्म क्षेत्र के बंगाली मूल के अनुसूचित जाति समुदाय के लिए सहायता कोष संचालन समिति में संशोधन।
  • सहकारी समिति नियमावली से कुष्ठ रोग संबंधी भेदभावपूर्ण प्रावधान हटाने का निर्णय।
  • जल जीवन मिशन की योजनाओं के हस्तांतरण के लिए नया प्रोटोकॉल लागू।
  • वन विकास निगम में स्केलर भर्ती के लिए 100 अंकों की लिखित परीक्षा का प्रावधान।
  • मेरठ से हरिद्वार तक गंगा एक्सप्रेसवे विस्तार के लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी।
  • उत्तराखण्ड औद्योगिक संबंध नियमावली-2026 लागू करने का निर्णय, जिसमें ट्रेड यूनियन मान्यता, औद्योगिक विवादों का समयबद्ध समाधान, शिकायत निवारण समिति और श्रमिक री-स्किलिंग फंड जैसे प्रावधान शामिल हैं।

राज्य सरकार का कहना है कि इन फैसलों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती, पशुपालकों की आय में वृद्धि, श्रमिकों के अधिकारों का संरक्षण, विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं, खेल एवं न्यायिक ढांचे का विस्तार, ईको टूरिज्म को बढ़ावा, पेयजल प्रबंधन में सुधार तथा औद्योगिक और आधारभूत विकास को नई गति मिलेगी।

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